322635194 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत लाभ और कवरेज

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत लाभ और कवरेज

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत लाभ और कवरेज




भारत में विभिन्न सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों में प्रति परिवार लाभ की सीमा 30,000 रुपये से लेकर 3,00,000 रुपये तक होती है, जिससे एक असमान प्रणाली बनती है। PM-JAY के तहत, सूचीबद्ध माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए हर पात्र परिवार को प्रति वर्ष 5,00,000 रुपये तक का कैशलेस कवर मिलता है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उपचार संबंधी खर्च शामिल हैं:


  • - चिकित्सा परीक्षण, उपचार और परामर्श
  • - अस्पताल में भर्ती से पहले का खर्च
  • - दवाइयां और चिकित्सा उपयोग की वस्तुएं
  • - गैर-गहन और गहन देखभाल सेवाएं
  • - नैदानिक ​​और प्रयोगशाला परीक्षण
  • - आवश्यक होने पर चिकित्सा प्रत्यारोपण सेवाएं
  • - आवास सुविधा
  • - भोजन सेवाएं
  • - उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताएं
  • - अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 15 दिनों तक की देखभाल



PM-JAY में 5,00,000 रुपये का कवर फैमिली फ्लोटर आधार पर प्रदान किया जाता है, जिसका मतलब है कि यह राशि परिवार के किसी एक या सभी सदस्यों द्वारा उपयोग की जा सकती है। जबकि आरएसबीवाई में परिवार के सदस्यों की सीमा पाँच थी, पीएम-जेएवाई को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें परिवार के आकार या सदस्यों की आयु की कोई सीमा नहीं है। 


साथ ही, पहले से मौजूद बीमारियों को पहले दिन से ही इस योजना के तहत कवर किया जाता है, जिसका मतलब है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना में शामिल होने के दिन से ही उनके सभी चिकित्सा स्थितियों का उपचार मिल सकता है।

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